सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी चाचा-भतीजे को नहीं मिली जमानत
नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा-भतीजे को न्यायालय से जमानत नहीं मिल पायी। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी चाचा श्योराम व भतीजे अशोक बैरवा निवासी ढाणी दौलतपुरा थाना लालसोट का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपियों को गत 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दोनों तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।