माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व रालसा जयपुर के निर्देशानुसार रैन बसेरों में पाई गई कमियों को दुरूस्त करने के संबंध में अश्वनी विज, अध्यक्ष जिला प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के निर्देशन में आज बुधवार को सचिव जिला प्राधिकरण, श्वेता गुप्ता द्वारा ए.डी.आर सेन्टर में मीटिंग का आयोजन किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता गुप्ता ने उपस्थित अधिकारीगण को जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने I.A.No 94 & 96 in Writ petition No. 196/2001 People’s Union for Civil Liberties Vs. Union of India & Ors. esa 12 दिसंबर 2011 को सुनवाई करते हुए विशेष रैन बसेरों को स्थापित किए जाने के बारे में निर्देश दिए हैं, तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेशित किया है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे खोले जावें एवं उनकी देखरेख (निगरानी) भी सुनिश्चित की जावे, ताकि ठंड में कोई बेघर गरीब व असहाय व्यक्ति खुले में सोने के लिए बाध्य ना हो।
साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में पर्याप्त एवं समुचित सुविधायें जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, लोगों को उपलब्घ हो तथा महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित हो।
श्वेता गुप्ता, सचिव जिला प्रािधकरण ने नगर परिषद की ओर से उपस्थित अधिकारीगण को सवाई माधोपुर व तालुका गंगापुरसिटी स्थित रैन बसेरों में रैन बसेरों मे लोकेशन बाबत् पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने तथा गौरव पथ स्थित रैन बसेरे में शौचालय व स्नानागार नहीं होने के बारे में अवगत कराते हुए शौचालय व स्नानागार हेतु यथोचित कार्यवाही कर अतिशीघ्र व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही उपस्थित कृष्णा सामरिया, सीओ सिटी सवाई माधोपुर को सभी रैन बसेरों में बीट कॉन्सटेबल की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सूरज सिंह नेगी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कृष्णा सामरिया सीओ सिटी सवाई माधोपुर, रामेन्द्र शर्मा एवं प्रियंका पाठक कर्मचारी नगर परिषद सवाई माधोपुर आदि उपस्थित थे।