जिला रसद अधिकारी हर्षित वर्मा ने जिले में कार्यरत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल-ढ़ाबों, मैरिज गार्डन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समस्त संचालकों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा केवल व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेण्डरों का ही प्रयोग किया जावें तथा प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग नहीं करें। साथ ही खरीदे गए एलपीजी गैस सिलेण्डरों के बिल (जीएसटी सहित) का अपने प्रतिष्ठान पर संधारण करें।
जिला रसद अधिकारी हर्षित वर्मा ने जिले के सभी एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया है कि अपनी-अपनी कम्पनी द्वारा निर्धारित क्षेत्र में मांग के अनुसार व्यवसायिक सिलेण्डर उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करावें तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिये गये सिलेण्डरों के समस्त बिलों का उपभोक्ता के हस्ताक्षर सहित संधारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों की पालना किया जाना अनिवार्य है। किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।