सवाई माधोपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार घरेलु गैस सिलेंडर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिले में 17 सितम्बर से 27 सितम्बर तक अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशन में गठित टीम द्वारा शुक्रवार को अभियान के तहत घरेलु सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के लिए मलारना डूंगर तहसील के ग्राम भाडौती में मैसर्स साहू मोटर्स पर कार्यवाही की गई और फर्म मालिक रामजीलाल साहू द्वारा अवैध रिफिलिंग की पुष्टि की गई।
जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि 1 फर्म से 36 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। इस दौरान फर्म के पीछे स्थित मोटर गैराज मे अवैध रिफिलिंग पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर सिलेंडरों व रिफिलिंग मशीन को जब्त करने की कार्यवाही करते हुए मैसर्स साहू मोटर्स फर्म मालिक रामजीलाल साहू, ग्राम भाडौती तहसील मलारना डूंगर से 36 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिलिंग मशीन मौके पर गैस सिलेण्डरों को तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया।
साथ ही किसी भी स्थिति में 100 किग्रा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण परिसर में नहीं रखने एवं सिलेंडरों का बंद परिसर में उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए है। गैस सिलेंडरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाइप की गहनता से जांच करते हुए वैद्यता अवधि मे होना सुनिश्चित की जाएं। इस दौरान प्रवर्तन निरीक्षक पूजा मीना, कीर्तेश मीना एवं ज्योति शर्मा आदि उपस्थित रहे।