अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर तीन दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई निलंबित किया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रेम मेडिकोज ग्राम बालेर का खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र 22 नवंबर से 26 नवंबर तक 7 दिन के लिए, मैसर्स चौधरी मेडिकल स्टोर बालेर का 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक 15 दिन के लिए और मैसर्स लारेब मेडिकल स्टोर सरकारी अस्पताल के सामने मित्रपुरा का 22 नवंबर से 1 दिसंबर तक 10 दिन के लिए अस्थाई रूप से निलंबित किया है।
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