औषधि अनुज्ञापन पत्र किया निलम्बित
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अनुश्री मेडिकल स्टोर उदेयमोड गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापन पत्र 17 मार्च से 26 मार्च तक 10 दिन के लिए अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।