मलारना डूंगर थाने में दर्ज जानलेवा हमला करने के मामले में जिला न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढाबी ने आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए 3 वर्ष जेल की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है। पीड़ित एवं सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि मामले में 10 गवाहों के बयान एवं 18 दस्तावेजों को देखने के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।
जिसमें मीठालाल एवं कमलेश पुत्र बद्रीलाल मीना, पंखीलाल पुत्र मीठालाल मीना, उगन्ती पत्नी मीठालाल मीना एवं जनमन्ती पत्नी कमलेश मीना को दोषसिद्ध मानते हुए 3 वर्ष की सजा एवं 1 हजार रूपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह की सजा व 500 रूपये जुर्माना, 323 के तहत 6 माह सजा एवं 500 रूपये जुर्माना, 324 के तहत 2 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माना, 325 के तहत 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये जुर्माना तथा धारा 308 के तहत 3 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। लोक अभियोजक राजावत ने बताया कि भूरी पहाड़ी निवासी विजय पुत्र हरपाल मीना ने आरोपियों के खिलाफ गत 13 फरवरी 2017 को उसके भाई प्रेमराज व मुकेश के साथ लाठी, डण्डों, कुल्हाड़ी, गंडासे से जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था।