Tuesday , 20 May 2025

पारिवारिक देखरेख से वंचित बच्चों के लिए फोस्टर केयर योजना संचालित

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित फोस्टर केयर योजना में परिवारिक देखरेख से वंचित बच्चों को स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य एवं अपनत्व की पूर्ति परिवार के माध्यम से उपलब्ध करवाना है। जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक मीना आर्य ने बताया कि पालन पोषण देखरेख योग्य बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनके लिए पात्र पोषक माता-पिता बनने के लिए इच्छुक माता-पिता को चिन्हित किया जाना है।

 

 

Foster care scheme operated for children deprived of family care in sawai madhopur

 

इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 4 हजार रूपए प्रति बालक प्रतिमहा अधिकतम दो बालक और बालिका के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इच्छुक माता-पिता कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर में सम्पर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9783069188 एवं 9460313333 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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