जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही, अर्हता तिथि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक भी नाम जोड़ने के लिए प्रारुप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। आमजन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप और निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 भरना होगा। प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानांतरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र और विशेष योग्यजन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रपत्र-8 का उपयोग कर मतदाता प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नंबर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करवा सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनके यूनिक मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वे विभाग की ई-सेवाओं का उपयोग करने के साथ ही ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं।