अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढाबी ने जानलेवा हमला करने के आरोपी पति – पत्नी को 3 साल की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि जसराम पुत्र हंसराज मीना ने मामला दर्ज करवाया था कि जब वह अपनी पत्नी और पिता के साथ खेत से फसल लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में ट्रैक्टर आरोपी रामलाल के घर के सामने कीचड़ में फंस गया।
सरकारी हेण्डपम्प पर कब्जा कर आम रास्ते पर कीचड़ फैलाने पर जब रामलाल को उलाहना दिया तो आरोपी रामलाल पुत्र मोती मीना, प्रकाशी पत्नी रामलाल, शेरसिंह पुत्र रामलाल, चरतलाल पुत्र रामलाल निवासी नींदडदा सभी ने एक राय होकर प्रार्थी के पिता को जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर दिया। जिसमें प्रार्थी के पिता के सिर में रामलाल ने सरिये की मारी जिससे प्रार्थी के सिर में फ्रेक्चर हो गया तथा शेरसिंह ने प्रार्थी की पत्नी को बेइज्जत किया तथा प्रकाशी व चरतलाल ने लाठी डण्डों से मारपीट की।