आधा दर्जन से अधिक मीट की दुकानों व नॉन वेज रेस्टोरेंट का किया निरीक्षण
जिला मुख्यालय पर आज शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीट विक्रेताओं पर कार्यवाही व उनकी समझाइश की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना ने बताया कि जिला स्तरीय दिशा बैठक एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर स्थित मीट की दुकानों पर कार्यवाही की गई। विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए मीट विक्रेताओं को नियमानुसार बिक्री करने के लिए हिदायत दी गयी। नियमों की समझाइश के साथ आगामी पंद्रह दिवस में नियमानुसार बिक्री संबंधी कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया।
मेसर्स इंडियन मीट शॉप लोकेश चंदेल को अनुज्ञापत्र बिक्री के स्थान पर काला ग्लास लगाने, साफ सफाई के लिए एम.एन. खान रेस्टोरेंट शोएब खान को अनुज्ञापत्र, साफ-सफाई व पक्का फर्श करवाने के लिए अनवर कुरैशी मीट शॉप इकराम कुरैशी को सार्वजनिक रूप से मीट मुर्गा आदि का प्रदर्शन नहीं करने, अनुज्ञा पत्र लेने, फर्म फ्रेश चिकन महबूब खान, रफीक फिश सेंटर रफीक खान को साफ-सफाई, अनुज्ञापत्र सहित नियमानुसार बिक्री के लिए पाबंद किया गया। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश पुर्वीया व बाबू लाल तगाया मौजूद रहे।
फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया की नियमानुसार मीट, नॉनवेज का प्रदर्शन बाहर काला ग्लास लगाकर ही किया जा सकता है, कच्चे फर्श पर बिक्री आदि नहीं की जा सकती साथ ही बिक्री आदि फर्श से ऊंचे स्थान पर की जानी चाहिए। आज दुकानों व रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर उन्हें नियमों की जानकारी दी गयी साथ ही आगामी पंद्रह दिवस में इन कमियों को दूर करने के निर्देश प्रदान किये गये है। नियमानुसार बिक्री नहीं करने पर संस्थानों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।