मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार राज्य सरकार की ओर से छोटे कामगारों जैसे केश कलाकार, कुम्हार, मौची, बढई, रिक्शावाला और प्लम्बर्स को स्वयं के रोजगार के लिए 2 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।
राजस्थान अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर के परियोजना प्रबन्धक सीएम बाकोलिया ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य श्रेणी के परिवारों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना रहन 50,000 रूपये तक का ऋण जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए सुन्दर सिंह भण्डारी ई.बी.सी. स्वरोजगार योजना में दिया जायेगा।
परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के परिवारों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना रहन 50,000 रूपये तक का ऋण स्वयं के रोजगार के लिए भैरोसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना में राजस्थान अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. व राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। जिसके ऋण आवेदन पत्र कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राज. अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जिला परिषद परिसर सवाई माधोपुर से कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक 10 रूपये नगद में ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 2 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक वांछित दस्तावेजों सहित जमा करवाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।