नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीना ने नगर परिषद सवाई माधोपुर में फर्जी पटटे जारी करने वाले जेईएन को कार्यमुक्त कर संबंधित लिपिक को निलम्बित किया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि भूमि शाखा में पूर्व में कार्यरत लिपिक नितेश गौड के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि नितेश गौड द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से पट्टे जारी करवाए गए है। इस पर पूर्व लिपिक नितेश गौड को तत्काल भूमि शाखा से हटाकर अन्य लिपिक हेमेन्द्र रेबारी को भूमि शाखा का चार्ज दिया गया। उन्होंने बताया कि हेमेन्द्र रेबारी द्वारा प्रसंज्ञान में लाया गया कि पट्टा डिस्पेच रजिस्टर के अनुसार पटटा संख्या 163, 164, 165 एवं 168 8 मार्च, 2023 को जारी हुए है, जिनकी पत्रावली मुझे चार्ज में प्राप्त नहीं हुई है।
पत्रावली प्राप्त करने के लिए नितेश गौड से दूरभाष पर जानकारी करने पर पत्रावली परिषद कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिनका अध्ययन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम आलनपुर के खसरा नम्बर 1200 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकीन चारागाह पडत नाला के पास दर्ज है तथा मौके पर भूखण्ड खाली है। नगर परिषद आयुक्त के संज्ञान में आते ही भूमि शाखा में कार्यरत पूर्व लिपिक नितेश गौड़ को निलम्बित किया गया तथा संबंधित जेईएन को कार्यमुक्त कर उक्त पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी होने वाले पट्टों को निरस्त किए जाने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख में प्रावधान अनुसार संबंधित को स्वामित्व दस्तावेज के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने को नोटिस 20 जुलाई, 2023 को जारी किया गया है। जवाब प्राप्त होने पर तथ्यो को छुपाकर प्राप्त किए पट्टे को निरस्त कर दिया जाएगा।