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नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास

विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण कोर्ट ने चार साल पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारवास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी गंगाराम निवासी चिरोली गंगापुर सिटी को ¾ पोक्सो एक्ट में आजीवन कारवास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड, 67 आईटी एक्ट में तीन वर्ष का करावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड तथा 4/6 महिला अशिष्ट रुपण एक्ट में दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Life imprisonment minor offense rape case
विशिष्ट अभियोजक ने बताया कि नाबालिग के पिता व मां ने सदर थाने गंगापुर सिटी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 अगस्त 2014 को दोपहर 12 बजे आरोपी गंगाराम पुत्र गुल्ला व मन्नू पुत्र शम्पू निवासी चिरोली ने बारी-बारी से नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। यह बात नाबालिग ने अपने पिता व मां को बताई। ग्रामीणों ने भी नाबालिग के पिता को पुत्री की अश्लील क्लिपिंग दिखाई। नाबालिग ने अपने पिता को बताया कि सहेली ने उसकी दोस्ती अपने रिश्तेदार गंगाराम से करवा दी। घटना से दो माह पूर्व आरोपी ने सहेली को एक मोबाइल नाबालिग के लिए दिया था। जिस पर आरोपी व नाबालिग बातें करते थे। घटना के दिन सहेली मन्नू की बाइक से नाबालिग को खेत पर ले गई। जहां गंगाराम पहले से मौजूद था। सहेली ने कहा कि गंगाराम तुझसे मिलना चाहता है और वहां से चली गई। मन्नू वहीं रुक गया। गंगाराम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और मन्नू रखवाली करता रहा। इसके बाद मन्नू ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी गंगाराम ने नाबालिग की अश्लील क्लिपिंग भी बना ली। इसके बाद मन्नू बाइक से नाबालिग को घर छोड़ गया।
नाबालिग के पिता व मां ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अगस्त की घटना के सात दिन बाद नाबालिग की सहेली उसे एक बार फिर अपने खेत पर ले गई। जहां धर्मसिंह पुत्र भरतलाल व लाला पुत्र बाबूलाल निवासी उघाड़मल बालाजी गंगापुर सिटी मौजूद थे। सहेली नाबालिग को खेत पर दोनों के साथ छोड़कर चली गई। इसके बाद धर्मसिंह ने नाबालिग से गंगाराम से शादी करवाने तथा अश्लील क्लिपिंग वापस दिलवाने की बात कही। बात नहीं मानने पर अश्लील क्लिपिंग गांव में वायरल करने की धमकी देकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पुत्री ने लोक-लाज के डर से बात परिजनों को नहीं बताई। नाबालिग के खेत पर नहीं जाने पर आरोपी गंगाराम ने अश्लील क्लिपिंग गांव में वायरल कर दी। इस पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ धारा 376 डी, 386 आईपीसी, 17 पोक्सो एक्ट व 4/6 महिला अशिष्ट रुपेश अधिनियम 1986 तथा 67 आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया।
जांच अधिकारी ने नाबालिग का मेडिकल कराया। इसके बाद आरोपियों से पीड़िता की अश्लील क्लिपिंग वाला मेमोरी कार्ड जब्त किया। पीड़िता के 164 के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए। इस पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी गंगाराम पुत्र गल्ला निवासी चिरोली गंगापुरसिटी को ¾ पोक्सो एक्ट में आजीवन कारवास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड, 67 आईटी एक्ट में तीन वर्ष का करावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड तथा 4/6 महिला अशिष्ट रुपण एक्ट में दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। साक्ष्यों के अभाव में शेष आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं सहेली का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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