Monday , 2 December 2024

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी हरिमोहन पुत्र रामरस मीणा निवासी सहरावता थाना बौंली को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।

 

Life imprisonment for the accused of kidnapping and raping a minor in sawai madhopur

 

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग बालिका का अपहरण कर तथा दुष्कर्म करने के आरोपी हरिमोहन पुत्र रामरस मीणा पर दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड तथा पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार का अर्थदंड व 5(ग)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यन्तं आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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