जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी हरिमोहन पुत्र रामरस मीणा निवासी सहरावता थाना बौंली को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग बालिका का अपहरण कर तथा दुष्कर्म करने के आरोपी हरिमोहन पुत्र रामरस मीणा पर दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड तथा पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार का अर्थदंड व 5(ग)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यन्तं आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।