सवाई माधोपुर: रसद विभाग की टीम में दो फर्मों से 25 सिलेंडर जब्त किए है। जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 27 सितम्बर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न होटलों, फर्मों पर औचक कार्यवाही की गई।
जिले में गुरूवार को जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा घरेलु एलपीजी सिलेंडरों के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों के विरूद्व कार्यवाही की गई। इस दौरान फर्मों द्वारा अवैध रिफिलिंग किया जाना पाया गया। फर्म मै. रॉयल कार वर्क शॉप, आलनपुर मण्डी गेट, सवाई माधोपुर की जांच की गई जिसमें इरफान अंसारी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी आलनपुर रोड, मण्डी गेट, सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। फर्म मै. रॉयल कार वर्क शॉप, आलनपुर मण्डी गेट, सवाई माधोपुर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसमें 7 भरे हुए एवं 2 खाली, कंपनी आईओसीएल-9 मय गैस रिफलिंग मशीन तथा रेग्यूलेटर अप्रमाणित का मिला।
मै. बनवारी फ्लोर मिल, गौतम कॉलोनी, आकाशवाणी के पीछे, सवाई माधोपुर की जांच की गई जिसमें बनवारी लाल गर्ग पुत्र गजानन्द गर्ग निवासी गौतम कॉलोनी, आकाशवाणी के पीछे, सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। मै. बनवारी फ्लोर मिल कर दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसमें 6 भरे हुए एवं 4 खाली, 6 व्यावसायिक सिलेण्डर, कंपनी आईओसीएल-8, एचपीसीएल-6 एवं 2 भारत गैस के छोटे एवं बडे सिलेण्डर मय दो गैस रिफलिंग मशीन तथा रेग्यूलेटर अप्रमाणित मिला। उक्त सिलेंडरों, गैस रिफलिंग मशीन तथा रेग्यूलेटर को जब्त किया गया।
उन्होंने बताया कि गैस सिलेण्डरों को तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में 100 क्रिगा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण परिसर में नहीं रखा जावें। साथ ही सिलेण्डरों को बंद परिसर में उपयोग में नहीं लाया जावे। गैस सिलेण्डरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाइप की गहनता से जांच करते हुए वैधता अवधि में होना सुनिश्चित किया जावे।