जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में 4 अगस्त से 31 अगस्त तक जिले में स्थापित (शहरी एवं ग्रामीण) दुकाने, माॅल्स, प्रतिष्ठान, व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहने के आदेश जारी किये हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिले में स्थित (शहरी एवं ग्रामीण) फल-सब्जी के थोक विक्रेताओं को क्रय-विक्रय के लिए प्रातः 5 बजे से सुबह 7 बजे तक की रियायत (छूट) प्रदान की है।

सूत्रों के अनुसार जिले में (शहरी एवं ग्रामीण) स्थापित चाय की थड़ियों (टी-स्टाॅल) पर भीड़-भाड़ लोगों के एकत्रित, जमाव होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। ये दुकाने भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल सकेगी। जिले में शहरी एवं ग्रामीण दिहाड़ी श्रमिक, मजदूर वर्ग एकत्रित होने के स्थान (मजदूर चौपाटी) पर मेडिकल प्रोटोकाॅल यथा फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि की पालना करना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को जिले में शहरी एवं ग्रामीण देहाड़ी श्रमिक, मजदूर वर्ग एकत्रित होने के स्थान (मजदूर चौपाटी) का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा भारत सरकार, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकाॅल फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
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