सवाई माधोपुर:- नगर परिषद सवाई माधोपुर क्षेत्र में संचालित अवैध बूचड़खानों को लेकर नगर परिषद सख्त नजर आ रही है। इसके लिए नगर परिषद आयुक्त फतेहसिंह मीना ने गत मंगलवार को 12 अवैध बूचड़खाना संचालकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है।
नगर परिषद आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित बूचड़खानों की कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। जिसके चलते यहां आसपास रहने वाले लोग खुले में मांस बेचने से होने वाली गंदगी और बदबू की मार झेल रहे थे।
इस पर नगर परिषद टीम ने एक्शन लेते हुए मानटाउन क्षेत्र में छुगानी होटल के यहां मीट मंडी में संचालित 12 अवैध बूचड़खानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया तथा 24 घंटे के भीतर बूचड़खानों को हटाने के निर्देश भी दिए है।
उन्होंने बताया कि चिन्हित लोगों में बाबूलाल चंदेल, शानू चिकन सेंटर, मंजूर चिकन सेंटर, यूनुस मीट शाप, नफीस अहमद कुरैशी, मोहम्मद मीट हाऊस, कमलेश बैरवा, संदीप सांवरिया, जुगनू मीट शॉप, स्टैंडर्ड मीट शॉप शब्बीर अहमद, फ्रेश चिकन शॉप अंसार अली, इकराम मीट शॉप अनवर कुरैशी को बिना अनुमति खुले में मीट बेचने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है।
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