राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्वाधान में जिला मुख्यालय व गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली एवं बामनवास तालुका में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रीलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय सहित तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली एवं बामनवास में 7 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों पर पैनल अधिवक्तागण व पैरालीगल वॉलेन्टियर्स की टीम द्वारा पक्षकारान की प्री-काउंसलिंग की जा रही है तथा बैंको के लंबित/प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामे द्वारा निस्तारण हेतु जिला न्यायालय सवाई माधोपुर में प्रि-काउंसलिंग बैंच का गठन कर प्रतिदिन पक्षकारान की प्रतिदिन काउंसलिंग करवाई जा रही है।
प्री-काउंसलिंग में रालसा के निर्देशानुसार चयनित बैंकवार पैनल अधिवक्तागण व प्रशिक्षित मध्यस्थगण द्वारा काउंसलिंग की जा रही है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।