राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 9 मार्च, 2024 को जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं गंगापुर सिटी, बौंली, खण्डार एवं बामनवास में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिले में कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है। इसमें जिला मुख्यालय पर 4 एवं तालुकाओं पर स्थित न्यायालयों एवं चौथ का बरवाड़ा सहित 6 बैंचों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है, जहां न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, राजस्व, उपभोक्ता संबंधी मामलें, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, भूमि विवाद, सम्पति संबंधी विवाद, श्रम विवाद, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जाना है। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा के आधार पर कराये गये निर्णय से आपसी वैमनस्य समाप्त होकर सदा-सदा के लिए सौहार्दपूर्ण भाईचारा कायम रहता है।
आमजन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्पर्क करें।