जिलो पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दु*ष्कर्म करने व आत्मह*त्या को मजबूर करने के आरोपी अध्यापक रामरतन मीणा पुत्र राधेश्याम मीणा निवासी नारोली चौड़ थाना बाटोदा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को गत 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।आरोपी तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहा था।