समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह की अध्यक्षता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि बाल संरक्षण गृहों का संचालन नियमानुसार हो, इसके संचालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में आदर्श मनोविकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित विमंदित बालगृह में समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर डॉ. सिंह ने बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में राजकीय संप्रेषणगृह एवं किशोरगृह, त्रिनेत्र संप्रेषण बालगृह, मर्सी रिहेबीलिटेशन सोसायटी के बालगृह, यश विकलांग संस्थान द्वारा संचालित बालगृह के संचालन, निरीक्षण एवं पालना की स्थिति पर चर्चा की गई। इसी बालकों को बालगृहों में दी जाने वाले सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा कर निर्देश दिए गए। बैठक में बाल कल्याण समिति के कार्यों एवं बैठक के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों, किशोरगृह संचालन के लिए भूमि आवंटन, दत्तकग्रहण एजेन्सी, पॉक्सो जागरूकता के संबंध में किए जाने वाले प्रयास, बालश्रम उन्मूलन की जिले में स्थिति, चाइल्ड लाइन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में बालकों को गुड टच, बेड टच मूवी दिखाने, सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों की बसों, बाल वाहिनियों के चालक परिचालक का ड्रेस कोड होने, बसों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखे होने, विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगवाने एवं पाक्षिक रूप से पेटिका को खोले जाने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने विद्यालयों में इन निर्देशों की पालना कर 15 दिवस में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार स्कूल डायरी, थानों एवं पुलिस चौकियों पर भी चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव, बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक श्रद्धा गौत्तम, चाइल्ड लाइन के अरविन्द सिंह चौहान, किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्लूसी के पदाधिकारियों ने भी विचार एवं सुझाव रखे।