केवल खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मिलेगा राशन
जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों पर केवल खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को ही राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके अलावा अन्य नोन एनएफएसए राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।
जिला रसद अधिकारी धर्मचन्द अग्रवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों के अलावा अन्य राशन कार्डधारी कोराना वायरस आपदा के मद्देनजर अनावश्यक उचित मूल्य दुकानों पर भीड़ एकत्रित नहीं करें। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को पूरे माह उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री वितरण करवाई जाएगी। जिले में पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध है। सभी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को पूरे माह सुगमता से राशि सामग्री वितरण करवाई जाएगी।
नियोक्ता किसी भी श्रमिक का वेतन नहीं काटे
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि डिजास्टर मेनेजमेन्ट एक्ट के तहत बनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमेन के नाते भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी पत्र एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसरण में निर्देशित किया जाता है की कोई भी नियोक्ता लॉक डाउन की अविध में किसी भी श्रमिक का वेतन नहीं काटे एवं किसी श्रमिक से मकान खाली न करावें।
उन्होने बताया कि कोई नियोक्ता लॉक डाउन की अविध में किसी भी श्रमिक को नियोजन से कार्यमुक्त नहीं करेगा, सभी नियोक्ता अपने यहा नियोजित श्रमिकों को नियत तिथि को पारिश्रमिक, वेतन दिया जाना सुनिश्चित करेगें। सभी नियोक्ता इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिजियक संस्थाने अपने कार्मिकों को लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे साथ ही जिले में कोई भी मकान मालिक लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी श्रमिक से मकान खाली नहीं करावायेगें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही की जायेगी।
जन धन खातों से पैसों की निकासी के लिये तिथि निर्धारित
बैंकों में महिला पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारक जिनके खाता संख्या के अन्तिम अंक 0 और 1 है, ऐसे लाभार्थी 3 अप्रैल को एवं जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 2 और 3 है, वे 4 अप्रैल को, जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 4 और 5 है, वे 7 अप्रैल को, जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 6 और 7 है, वे 8 अप्रैल को तथा जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 8 और 9 है, वे लाभार्थी 9 अप्रैल को अपने बैंक से पैसों की निकासी कर सकते हैं।
लीड बैंक प्रबंधक सीएम बैरवा ने बताया कि 9 अप्रैल के बाद लाभार्थी किसी भी तारीख को सामान्य बैंकिंग अवधि के अनुसार शाखा या बीसी से सम्पर्क कर सकते हैं।