राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज बुधवार को श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा विधिक से संघर्षरत किशोरों के कल्याण की योजना के संबंध में राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने उपस्थित विधि से संघर्षरत किशोरों को अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम न हाने पर निःशुल्क विधिक सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, नियम समय पर निर्धारित मात्रा व गुणवता का नाश्ता व भोजन-बर्तन-बिस्तर प्राप्त करना, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, बंदी खाता खोलकर राशि जमा करना, जेलकर्मियों द्वारा प्रताड़ना पर उच्चाधिकारियों या न्यायालयों को शिकायत करना, महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चें को पास रखने तथा उसके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार है।

श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने नियमित पैरोल के अधिकार के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि बंदी का आचरण उतम होने पर दण्डावधि एक वर्ष से अधिक होने पर परिहार सहित सजा 1/4 भाग पूर्ण होने पर पैरोल हेतु आवेदन कर सकता है। प्रत्येक पैरोल पूर्व पैरोल में आचरण अच्छा होने पर दिया जाता है।
आपात पैरोल के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेल में सजा भुगत रहे किसी कैदी के साथ कभी भी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की स्थिति में आपात पैरोल देय होती है। ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट रक्त एवं प्रथम संबंध रिश्तेदार की मृत्यु आदि पर देय है। इस अवसर पर गिर्राज शर्मा काउंसलर राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर सहित अन्य स्टाफगण उपस्थित थे।
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