कुण्डेरा थाना पुलिस ने फर्जी व कूटरचित रहनमुक्ति प्रमाण पत्र पेश कर लोन प्राप्त करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी रामनाथ पुत्र बद्री को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर हिमांशु शर्मा व सीओ शहर सवाई माधोपुर दीपक खण्डेलवाल के सुपरविजन में एसएचओ महेन्द्र सिंह सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक अब्दुल रहमान मय जाप्ता द्वारा गत रविवार को आईपीसी की धारा में आरोपी रामनाथ पुत्र बद्री निवासी दौडा की ढाणी भूरी पहाड़ी कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार गत 17 मई 2023 को शाखा सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा खंडार दीपक कुमार शर्मा का परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ की कि आरोपी रामनाथ तुलस्या पृथ्वीराज पुत्र बद्री कीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा शेत्र खण्डार से डेयरी व ऊटगडी हेतु दिनांक 21/02/2012 को 3 लाख 79 हजार रुपए का ऋण दिया गया था। इसके बाद इनके द्वारा एक भी किश्त ऋण पेटे बैंक को अदा नहीं की गयी। ऋण चुकाने हेतु बैंक द्वारा कई बार नोटिस दिये गए परन्तु आज तक एक रुपया भी जमा नहीं करवाया गया।
यह है कि मुलजिम (रामनाथ पुत्र बदरी कीर निवासी भूरी पहाडी) द्वारा सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा क्षेत्र खण्डार का एक फर्जी रहनमुक्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लिया गया, जिस पर शाखा सचिव के फर्जी हस्ताक्षर एंव फर्जी मोहर लगाकर तहसील खण्डार में उक्त ऋण पेटे बैंक रहन भूमि को रहनमुक्त करने हेतु पेश कर दी गयी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रहन मुक्त करने से पूर्व बैंक से उक्त रहनमुक्ति बावत जानकारी प्राप्त की गई तो बैंक शाखा सचिव ने बताया कि उनके द्वारा मुलजिम (रामनाथ पुत्र बदरी कीर निवासी भूरी पहाडी) को किसी भी प्रकार का कोई रहनमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
औऱ अगर मुलिजम (रामनाथ पुत्र बदरी कीर निवासी भूरी पहाडी) द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र रहन मुक्ति पेश हुआ है तो वह बिल्कुल फर्जी स्वंरचित है। क्योकिं मुलजिम (रामनाथ पुत्र बदरी कीर निवासी भूरी पहाडी) कि काश्त की जमीन आज भी बैंक के पक्ष में रहन रखी हुई है। तथा मुलजिम की ओऱ बैंक का 10 लाख 23 हजार 227 रुपये लेने निकल रहे है। मुलजिमान (रामनाथ पुत्र बदरी कीर निवासी भूरी पहाडी) व अन्य भाईयो ने पूर्व में फर्जी काजगात तैयार करके बी.आर.के.जी.बी श्यामपुरा से फर्जी तरीके से लोन प्राप्त कर लिया गया है।
जिस पर प्रकरण आईपीसी में दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की गई। इसके बाद अनुसंधान दिनांक 29 अक्टूबर 2023, रविवार को मुख्य आरोपी रामनाथ पुत्र बदरी निवासी दौडा की ढाणी भूरी पहाड़ी कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर को धारा आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में कुण्डेरा थानाधिकारी महेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक अब्दुल रहमान, संजू सिंह कांस्टेबल और विकास कांस्टेबल शामिल रहे।