राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में पैरा लीगल वालंटियर आलोक कुमार नाथ के द्वारा ग्राम पंचायत चितारा में विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया।
शिविर के दौरान पैरा लीगल वालंटियर आलोक कुमार ने उपस्थित लोगों को पीसी पीएनडीटी कन्या भ्रूण हत्या प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के बाद बालिका की हत्या निषेध अधिनियम पर जोर देकर लोगों को लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 की कानूनी जानकारी दी। इसी के साथ बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह की रोकथाम एवं उसके दुष्परिणामों को बताकर लोगों पंपलेट व फोल्डर वितरण कर लाभांवित किया।