Monday , 7 April 2025

पंजीकृत गेस्टहाउस, होम स्टे पर लगे साइन बोर्ड व वेबसाइट पर होटल शब्द का उपयोग करने पर होगा पंजीकरण निरस्त

कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र सवाई माधोपुर द्वारा गेस्टहाउस, होम स्टे का पंजीकरण राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम एवं नियम 2010 के नियम 7 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है। जिसमें अधिकतम 5 कमरों या इससे कम कमरों का आवासीय ईकाई में संचालित किया जाना है। पर्यटक स्वागत केन्द्र के सहायक निदेशक मधुसूदन ने बताया कि प्रायः यह देखा गया कि पंजीकृत गेस्टहाउस, होम स्टे पर लगे साइन बोर्ड व वेबसाइट पर होटल शब्द का उपयोग किया जा रहा है जो नियम के विरूद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे में टेन्ट लगाने का प्रावधान नहीं है।

 

Registration will be canceled if the word hotel is used on sign boards and websites of registered guesthouses and home stays

 

उन्होंने बताया कि पंजीकृत गेस्टहाउस, होम स्टे संचालकों द्वारा साइन बोर्ड व वेबसाइट पर होटल शब्द का उपयोग व किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित का पंजीकरण निरस्त कर राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम एवं नियम 2010 के नियम 7 के उपनियम 2 व 3 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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