पालनहार योजना में 31 जनवरी 2024 तक वार्षिक सत्यापन नविनीकरण नहीं करवाये जाने के कारण अस्थाई रूप से निरस्त होने वाले आवेदन पत्रों का वार्षिक नवीनिकरण सत्यापन अब 28 फरवरी 2024 तक करवा सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मीना आर्य ने बताया की मुख्यमंत्री पालनहार में 6 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी नामांकन प्रपत्र तथा 6 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को प्रतिवर्ष विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र पालनहार पोर्टल पर अपडेट करना होता है।
इसके अभाव में पालनहार योजना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निर्धारित समयावधि 31 जनवरी 2024 तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाये जाने के कारण अस्थाई रूप से निरस्त होने वाले आवेदन पत्रों को वार्षिक नवीनिकरण सत्यापन करवाने के लिए निर्धारित समायावधि में छूट प्रदान करते हुए आवेदकों को 28 फरवरी, 2024 तक सत्यापन करवाने के लिए विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।