Saturday , 7 March 2026
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चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में फिर से कराना होगा चिरंजीवी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब एक वर्ष की बीमा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नए पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का नवीनीकरण (रिन्यू) करवाना होगा, तभी उन्हें इस वित्तीय वर्ष में एक मई से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले वर्ष अप्रैल में योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब एक वर्ष पूर्ण हो गया है। ऐसे में पॉलिसी खत्म होने से पहले उन्हें योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पॉलिसी को नवीनीकरण (रिन्यू) करवा लेना चाहिए, ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके।

 

 

एक वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में एनएफएसए पात्र परिवार और एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दुबारा पॉलिसी को रिन्यू अथवा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेष सभी अन्य परिवारों को बीमा पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। इसमें संविदाकर्मी, कोविड-19 से असहाय एवं निराश्रित परिवारों एवं लघु सीमान्त कृषक भी शामिल हैं।

 

 

Renewal of Chiranjeevi Insurance Policy will have to be done again in Chiranjeevi Health Insurance Scheme in sawai madhopur

 

इनका इस वर्ष भी पूरा प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जबकि शेष अन्य परिवारों को 850 रुपए की प्रीमियम राशि चुकाकर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना होगा। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने जिले के उन परिवारों से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है जिन्होंने अभी तक एक भी बार योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।

 

अब 10 लाख तक का होगा निःशुल्क इलाज:-

 

सीएमएचओ ने बताया कि एक अप्रैल से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज का बीमा कवर लाभ भी अब 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। साथ ही योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। जिसमें कॉकलियर, इंप्लांट, बोनमेरों, ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिंब प्रोस्थेसिस का महंगा इलाज भी अब निःशुल्क हो सकेगा। इसके अलावा चिरंजीवी कार्ड ना होने पर भी असहाय व निराश्रित परिवार के जरूरतमंद मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है।

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