पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां और बामनवास पट्टी खुर्द को सम्मिलित कर चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका का गठन किए जाने से पंचायत समिति बामनवास के वार्डों (एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों) का पूर्व में किया गया आरक्षण प्रभावित हो गया था। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 15-16 के प्रावधानों व राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 से 9 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग व महिलाओं के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आज मंगलवार को आरक्षण लॉटरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत समिति बामनवास के वार्डों की लॉटरी निकालकर आरक्षण किया गया।
पंचायत समिति बामनवास के वार्डों का आरक्षण इस प्रकार रहाः- अनुसूचित जाति (एससी) के लिए वार्ड नंबर 13 और 15 तथा अनुसूचित जाति (एससी महिला) महिला के लिए वार्ड नंबर 2 आरक्षित हुआ। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए वार्ड संख्या 17 एवं 3 तथा एसटी महिला के लिए वार्ड संख्या 7 एवं 14 आरक्षित हुए। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड संख्या 5 आरक्षित किया गया।
इसी प्रकार महिला (सामान्य) के लिए वार्ड संख्या 1, 4, 6, 10 और 11 आरक्षित हुए। वहीं वार्ड संख्या 8, 9, 12 और 16 अनारक्षित वार्ड रहे। आरक्षण लॉटरी बैठक के दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, एसडीएम बामनवास बद्रीनारायण मीना और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे।