राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व महेन्द्र कुमार ढ़ाबी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले के पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स कोे उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स का कर्तव्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना, आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करवाने हेतु जागरूक करना है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता द्वारा उपस्थित पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स को अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एवं नालसा योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवाएं 2010 के संबंध में अवगत करवाया गया।
साथ ही राधेश्याम जोगी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा उपस्थित पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स को लैंगिक केन्द्रित कानून/महिला कानून-समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 व गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के संबंध में तथा वीरेन्द्र कुमार वर्मा असि. लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता, चीफ लीगल एड डिपेंस काउसिंल राधेश्याम जोगी, असिस्टेंट लीगल एड डिपेंस काउसिंल वीरेन्द्र कुमार वर्मा सहित पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स उपस्थित रहे।