सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जिलें में 161108 पेंशनर्स है, जिसमें से मात्र 121028 पेंशनर्स (75.12 प्रतिशत) ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया है। भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स जल्द से जल्द अपना भौतिक सत्यापन करवाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मीना आर्या ने बताया कि जनवरी, 2024 तक किसी पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिती में स्वतः ही उनकी पेंशन बन्द हो जाएगी।
अतः सभी पेंशनर्स अतिशीघ्र अपना अनिवार्य भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे पेंशन मिलने में किसी प्रकार के व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े। पेंशन धारक अपने वार्षिक भौतिक का सत्यापन ई-मित्र केन्द्रों पर अंगुली की छाप से करवा सकते है। इसके लिए लाभार्थी को ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित शुल्क 50 रुपये एवं ई-मित्र प्लस पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा।
पेंशन धारक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नही होने की स्थिति में पेंशनर को संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) पेंशन पोर्टलेे पर लॉग इन कर संबंधित पेंशन का पीपीओ नम्बर दर्ज कर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकता है।
इसके साथ ही किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एन्ड्राइड मोबाइल एप राज एसएसपी डाउनलोड कर घर बैठे फेस रिकाग्निशन बॉयोमैट्रिक तकनीक जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर हाथों-हाथ आईडेंटिटी वेरीफिकेशन नि: शुल्क किया जाता है।