राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज मंगलवार को श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा त्रिनेत्र बालगृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण कर महिला सशक्तिकरण, मौलिक कर्तव्य, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं एवं सामाजिक बुराईयों के दुष्प्रभाव के सबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने शिविर में उपस्थित बच्चों एवं अन्य आमजन को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो, संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐेसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
साथ ही महिला सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारें मे समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है।
महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और मानव तस्करी को मारना जरूरी है।
उन्होंने पीडित प्रतिकर स्कीम, महिला सशक्तिकरण, मौलिक कर्तव्य एवं सामाजिक बुराईयों के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा नालसा लीगल सर्विसेज एप एवं जिला प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर उपयोग करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर माया शर्मा अधीक्षक त्रिनेत्र बालगृह, पूजा सैनी काउंसलर, हरिमोहन जाट पैनल अधिवक्ता एवं जिला प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक महेन्द्र बैरवा आदि उपस्थित थे।