अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
ऐसे में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी.सिंह ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाडे, पार्क, खैल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभ्यारण, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र 31 मार्च 2020 तक बन्द करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 31 मार्च 2020 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है।