सवाई माधोपुर:- राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, जोधपुर के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर मुख्यालय पर स्थित जिला न्यायालय परिसर के सभागार में जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण व अभियोजन अधिकारीगण के लिए नवीन फौजदारी कानूनों के सम्बन्ध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
जिला न्यायालय के प्रोटोकॉल अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का शुभारम्भ अतुल कुमार सक्सेना, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। सक्सेना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक, प्रासंगिक व सार्थक बताया व उसके महत्व व व्यापकता पर प्रकाश डाला।
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंकज नरूका, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण, सवाई माधोपुर एवं भावना भार्गव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए नए फौजदारी कानूनों से अवगत कराया।गुंजन गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चेतन कुमार गोयल, अरविन्द कुमार यादव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं राजवीर कौर, किरण प्रजापत, अनिता रजवानिया, हेमन्त मेहरा, जया चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण ने भी नवीन फौजदारी कानूनों की जानकारी देते हुए पुराने एवं नए कानूनों के अन्तर को विस्तार से बताया।
इस अवसर पर जितेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक व मनीष चौधरी, अभियोजन अधिकारी ने भी नए कानून के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अभिभाषकगण अक्षय सिंह राजावत, जूली खण्डेलवाल, सन्दीप शर्मा ने भी नए कानूनों के सम्बन्ध में शंकाएं व जिज्ञासाएं प्रकट की, जिनका समाधान उपस्थित न्यायाधिकारीगण के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संचालन सुनीता यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा किया गया। अंत में प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभारी अधिकारी भावना भार्गव ने सभी का आभार प्रकट किया।
ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुरा, सवाई माधोपुर
माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी
कक्षा – L.K.G. से 12वीं तक
संकाय – विज्ञान, कला (उर्दू साहित्य)
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पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु सभी विषयों हेतु
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सम्पर्क: प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
मो. 9 46146 2222, 98876 41704