अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर दो दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित किया है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्राईम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर आदर्श नगर सवाई माधोपुर खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र 17 फरवरी से 8 मार्च तक 20 दिन के लिये एवं मैसर्स इण्डियन मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर ट्रक यूनियन के पास गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापन पत्र 17 फरवरी से 23 फरवरी तक 7 दिन के लिये अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।