विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। जिसके उपचार के लिये चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त संस्थागत क्वारंटाइन में व्यक्तियों को रखे जाने के लिए अन्य भवनों की आवश्यकता रहेगी, जिन्हें आईसोलेशन/क्वारंटाईन केन्द्र के रूप में उपयोग लिया जाएगा।

जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 22 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत होटल गणेश सवाई माधोपुर एवं राजीव रिसोर्ट सवाई माधोपुर अधिग्रहीत किया है। उक्त अवधि में भवन/होटल उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के नियंत्रणाधीन होगा।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया