पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के सफल क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड सलाहकार समितियों की बैठक का आयोजन उपखण्ड समुचित प्राधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर डॉ.धर्मसिंह मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर तथा उपखण्ड समुचित प्राधिकारी उपखण्ड वजीरपुर डॉ.अमित गोयल एवं जिला क्षय रोग अधिकारी सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में डॉ.धर्मसिंह मीना अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा सोनोग्राफी सेंटरों के नवीनीकरण आवेदन पत्रावलीयों, केन्द्रों पर किये गये निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों इत्यादि के सबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बैठक में सोनोग्राफी सेन्टरो के नवीनीकरण किये जाने का जिला अस्पताल सवाई माधोपुर में स्थित पंजीकरण केन्द्र अर्शी फर्टिलिटी एंव आईवीएफ इंस्टिट्यूट के नवीनीकरण आवेदन पत्र को निरस्त किया गया। चौधरी नर्सिग होम तथा राजस्थान सोनोग्रॉफी सेन्टर को पन्द्रह दिवस के लिये निलम्बित किये जाने, आचार्य ईमेजिंग सेन्टर महाराणा प्रताप कॉलोनी सवाई माधोपुर एवं अपैक्स अल्ट्रासॉउण्ड सेन्टर जिला अस्पताल के सामने सवाई माधोपुर को अंतिम चेतावनी दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर डॉ.धर्मसिंह मीना, अध्यक्ष उपखण्ड सलाहाकार समिति वजीरपुर डॉ.अमित गोयल एवं उपस्थित सदस्यगणों द्वारा विगत समय से लगातार बंद चल रहे उपखण्ड वजीरपुर में पंजीकृत केन्द्र ईशा हॉस्पीटल एंड सर्जरी सेन्टर को पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत प्राप्त पंजीकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
डॉ.धर्म सिंह मीना नें उपस्थित सदस्यगणों को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट,1994 के प्रावधानों का सख्ती से पालना करना प्रत्येक पंजीकृत सोनो ग्राफी सेन्टर को करना अनिवार्य है तथा उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिसमें समिति के सदस्य वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) डॉ.सुनील शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) डॉ.चेतराम मीना, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलॉजिस्ट) सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर डॉ. मानवेन्द्र प्रताप शुक्ल तथा केस ऑफिसर एवं जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) आशीष गौतम उपस्थित रहें।
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