विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सैट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी यह प्रावधान करती है कि उस धारा द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिये गये लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के आस-पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं ले जाएगा या हथियारों के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की धमकी या खतरे की आशंका के बिना चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो सके।
मतदान प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार और उम्मीदवारों के समर्थक जिन्हें अधिकारियों द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश करते हैं तो अधिनियम 1951 की धारा 134 बी में निर्धारित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को भले ही किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करता हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केन्द्र या आस-पास में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एसपीजी सुरक्षा प्राप्त या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का केवल एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक अनुमोदित जिला तैनाती योजना के अनुसार स्थिर और मोबाइल ड्यूटी पर सीएपीएफ सहित पुलिस बलों को तैनात करेंगे। मतदान केन्द्र की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ सहित सभी पुलिस बल मतदान दिवस से एक दिन पहले संबंधित मतदान केन्द्रों पर स्थिति संभालेंगे और नियंत्रण करेंगे।