Monday , 7 April 2025

कोविड-19 प्रोटोकॉल पालना के साथ भयमुक्त होकर करें मतदान

कोविड-19 प्रोटोकॉल पालना के साथ भयमुक्त होकर करें मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति क्षेत्रों के मतदाताओं से गुरूवार को होने वाले चुनाव में भयमुक्त होकर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना के साथ अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कोरोना के मात्र 3 एक्टिव केस हैं लेकिन मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सम्बंधी प्रोटोकॉल की पालना में ढील हुई तो संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में सभी मतदाता कोविड प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करें।

 

मतदाता परिचय पत्र के अभाव में 12 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर किया जा सकेगा मतदान

गुरूवार को होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 में मतदाता पहचान पत्र के अभाव में वोटर निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई 1 दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक दिखाकर मतदान कर सकता है।

Vote fearlessly with Covid-19 protocol adherence in sawai madhopur

 

कलेक्टर कार्यालय से जुड़े स्थानान्तरण के लिये 8 सितम्बर तक भेजें ई-मेल से आवेदन

राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण पर लगाए प्रतिबंध में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक छूट प्रदान की गई थी। इस छूट की अवधि को राज्य सरकार ने 14 सितम्बर तक के लिये बढ़ा दिया है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिस कार्मिक का तबादला कलेक्टर द्वारा किया जाता हैं वह कार्मिक तबादला करवाना चाहता है तो आवेदन देने के लिये कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित न हो। कोरोना के चलते ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। ऐसे कार्मिक अपना आवेदन 8 सितम्बर तक remdswm@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

 

जिले में कोरोना के 3 एक्टिव केस

आज बुधवार को जिले में जाँचे गये सभी 308 कोरोना सैम्पल नेगेटिव निकले हैं। ज्यादा खुशी की बात यह रही कि 2 पॉजिटिव भी रिकवर होकर नेगेटिव हो गये हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि अब जिले में 3 एक्टिव कोरोना केस हैं जो सभी होम आइसोलेशन में रह कर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। कलेक्टर ने 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की दोनों डोज लगवाने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सम्बंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है।

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