“पोक्सो एक्ट में युवक को सुनाई सजा”
जिला पोक्सो न्यायालय ने राजपाल बैरवा निवासी नयापुरा चुली, गंगापुर सिटी को 11/12 पोक्सो एक्ट में दो साल का कारावास व पांच हजार जुर्माना, 323 आईपीसी में 6 माह का कारावास व एक हजार जुर्माना, व 341 आईपीसी में 15 दिन का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की।
“जिला कारागृह में बाँटेंगे फल”
जमियत उलमा सवाई माधोपुर की बैठक मौलाना अ.हमीद कासमी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 5 दिसम्बर को जिला कारागृह, दौसा रोड़ सवाई माधोपुर में कैदियों को फल वितरित करने का निर्णय लिया गया।
एक विज्ञप्ति में जमियत उलमा सवाई माधोपुर के मीडिया प्रभारी मामून रशीद ने बताया कि बैठक में मौलाना नोमान कासमी, मौलाना अबसार अहमद नदवी, हिफजुर्रहमान, मौलाना आरिफ इशाती, हाफिज अनीस आदि उपस्थित थे।