नई दिल्ली: अगर आप नया पासपोर्ट (Passport) बनवाने या पुराने पासपोर्ट का रिन्यूअल (Renewal Passport) कराने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी विभिन्न सेवाओं की फीस (Passport Fee Rise) में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाना, रिन्यू कराना या खोए हुए पासपोर्ट की जगह नया बनवाना पहले के मुकाबले अधिक महंगा होगा।

सामान्य पासपोर्ट की नई फीस:
अब तक 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये शुल्क देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है।
खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर बढ़ा खर्च:
यदि पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है और नया बनवाना पड़ता है, तो अब ज्यादा शुल्क देना होगा। 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए फीस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है।
तत्काल पासपोर्ट भी महंगा:
तत्काल सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाने वालों को भी अब अधिक राशि चुकानी होगी। 36 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की कुल फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है, जबकि 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है।
बच्चों के पासपोर्ट पर भी असर:
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है। यदि बच्चे का पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए तो नया बनवाने के लिए अब 4,250 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 2,000 रुपये था।
अन्य सेवाएं भी हुईं महंगी:
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जैसी सेवाओं की फीस भी 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है।
इन लोगों को मिलेगी राहत:
सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए नए पासपोर्ट की फीस में 10 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। हालांकि यह छूट केवल नए पासपोर्ट पर मिलेगी, रिइश्यू या नवीनीकरण पर लागू नहीं होगी।
वैधता में कोई बदलाव नहीं:
फीस में बढ़ोतरी के बावजूद पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी। वयस्कों का पासपोर्ट 10 वर्ष तक मान्य रहेगा, जबकि बच्चों का पासपोर्ट 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
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