सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले में शादी-विवाह, धार्मिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भोजन (Food) तैयार करने और परोसने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब केवल एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस (Food License) या पंजीकरण प्राप्त हलवाई (Registered Halwai (Confectioner)), कैटरर्स (Caterers) और खाद्य व्यवसायी (Food business operator) ही ऐसे आयोजनों में भोजन बना सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा (Food Safety) एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO Sawai Madhopur) डॉ. अनिल कुमार जेमिनी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान (Rajasthan) द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार आयोजकों को कार्यक्रम से पहले विभाग को आयोजन की तिथि, समय, स्थान, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर्स का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, संभावित मेहमानों की संख्या तथा भोजन तैयार और परोसने के स्थान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। विभाग जिले के हलवाई, कैटरर्स और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन भी करेगा।
नई व्यवस्था के तहत मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसायी ही भोजन तैयार करें।
बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, भंडारण व्यवस्था, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे।
खाद्य पदार्थों में मिलावट या अन्य शिकायत होने पर आमजन खाद्य सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 07462-235011 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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