जिलो पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी मनराज पुत्र नेनूलाल गुर्जर निवासी देवरी थाना उनियारा व राजेश पुत्र लक्ष्मण खटीक निवासी बनेठा थाना टोंक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि जिले के थाना रवांजना डूंगर क्षेत्र में गत 14 दिसम्बर 2022 को नाबालिग बालिका का अपहरण कर ले जाने के मामले में आरोपियों को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपी तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे।