राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जिले के पैरालीगल वॉलेन्टियर्स हेतु एक दिवसीय ऑरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स कोे उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना, आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा के जरिए निस्तारित करवाने आदि है।
पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका समिति को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना, पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने 9 मार्च, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया तथा अधिकारीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, फौजदारी, दीवानी, 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत चेक अनादरण मामले, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, बिजली-पानी के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी, बीमा सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किए जाने के निर्देश प्रदान किए।
ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता एवं संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टियर्स का कर्तव्य है कि वह बाल अधिकार, बालश्रम, बालकों का गायब होने की स्थिति में विधिक सेवा संस्था को जानकारी दे, विवादो का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करें। साथ ही संविधान की मूलभूत संरचना, प्रस्तावना, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के ड्रेस कोड एवं व्यवहार के मानदंड, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं नालसा विनियम तथा समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के प्रति संविधान में वर्णित राज्य के उत्तरदायित्व आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी ने समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं विधिक सेवा से जुड़े हुए अन्य हितधारकों का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया।
इस अवसर पर विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर पल्लवी शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर भावना भार्गव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर कृष्णा राकेश कांवत, प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर अरविन्द कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर अंजना अग्रवाल, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर हिमांशु गर्ग आदि उपस्थित रहे।