राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में 31 अगस्त, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा में पंचायत समिति सदस्य के लिए 5, पंचायत समिति मलारना डूंगर की ग्राम पंचायत मलारना डूंगर में वार्ड पंच के लिए 12 एवं पंचायत समिति खण्डार की ग्राम पंचायत बहरावंडाखुर्द में वार्ड पंच के लिए 7 पदों पर उपचुनाव होंगे।
पंचायत समिति सदस्यों के लिए:- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत 26 दिसम्बर, 2023 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 1 जनवरी, 2024 को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा 2 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे से 3 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तथा 4 जनवरी को चुनाव प्रतिकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन भी होगा। वहीं 10 जनवरी, 2024 को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा तथा मतगणना 11 जनवरी को प्रातः 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय में होगी।
सरपंच एवं पंच के लिए उपचुनाव:- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत 26 दिसम्बर, 2023 को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी तथा 3 जनवरी, 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 3 जनवरी को प्रातः 10 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि अंतिम तिथि 3 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 3 जनवरी को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद, 10 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना होगी। इसी प्रकार उपसरपंच के लिए बैठक का नोटिस 11 जनवरी 2024 को जारी किया जायेगा तथा बैठक प्रातः 10 बजे से आरंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र 11 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगें तथा उनकी संवीक्षा 11ः30 बजे तक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 11ः30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। आवश्यक होने पर मतदान दोहपर 12 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक होगा तथा मतदान के तुरंत बाद मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी। उपचुनाव कार्यक्रम की घोषण के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो जाएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे।