सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के संबंध में जारी संशोधित आदेश को लागू नहीं करने के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र लोढ़ा को ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान सरकार द्वारा जनहित एवं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के हितार्थ की जा रही योजनाओं से पूर्णता संतुष्ट है। “आप की सरकार सबका साथ सबका विकास” की नीति पर कार्य कर रही है। लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के संबंध में संशोधित आदेश विधि विरुद्ध एवं मनमानी तौर पर दिया गया है। उक्त संशोधित आदेश पर रोक लगाई जाए साथ ही संशोधित आदेश के मध्य संख्या 02 में उल्लेखित किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी छात्र-छात्रा अल्पसंख्यक वर्ग का ना हो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ₹10,0000 तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। बीपीएल श्रेणी, तलाकशुदा परिवारों को वरीयता दी गई है जो कि सरासर गलत है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई विज्ञप्ति के अनुपालना में गत वर्षों के अधीन ही अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर जमा किए जा चुके हैं। साथ ही उक्त संशोधित आदेश लागू कर दिया गया तो अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं एवं इसी वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उक्त संशोधित आदेश को लागू नहीं किया जाए एवं पूर्वानुसार गत वर्षो के अधीन उच्च वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाया जाए। जिससे सबका साथ सबका विकास के नीति पूर्णता सफल हो सकेगी।
इस मौके पर अमरजीत सिंह, हासिम खान, अनिल जैन, तौफीक मोहम्मद, विनोद जैन, अकरम खान मोहम्मद अकरम, आमिर अली, मोहम्मद इकबाल सहित कई लोग मौजूद थे।