गंगापुर सिटी: जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी द्वारा वजीरपुर में कार्यवाही करते हुए गैस का अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग करने पर 11 इण्डेन गैस सिलेंडर जब्त किये गए है। जानकारी के अनुसार जिला रसद अधिकारी अंकित पचार को घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर अवैध रिफिलिंग द्वारा दुरूपयोग करने के संबंध में दूरभाष पर शिकायत मिली थी।
जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा शुक्रवार को परीता रोड, वजीरपुर पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अग्रवाल मोबाइल पॉइंट व किराना दुकान परिसर मे 11 इण्डेन कम्पनी के घरेलू गैस सिलेंडर भंडारित पाये गये। मौके पर उपस्थित दुकानदार से उक्त गैस सिलेंडरों के भंडारण के बारे मे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र लाईसेंस नहीं होना पाया गया।
दुकानदार द्वारा घरेलू सिलेंडरों का प्रति सिलेण्डर 50 से 70 रूपय अधिक लेकर उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता था। मौके पर 11 इण्डेन कम्पनी के घरेलू गैस सिलेंडरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी आदेश की सुसंगत धाराओं में जब्त सरकार कर मैसर्स कीर्ति इण्डेन गैस एजेन्सी वजीरपुर को सुपुर्द किया गया। जिन्हे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (।) के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान टीम मे सपना मीना प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित रही।