राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिले में योजना में पंजीकृत सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में योजनान्तर्गत निःशुल्क लाभ लिया जा सकता है जिसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. धर्मसिंह मीना ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए निःशुल्क केटेगिरी में खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा के अन्दर आते है, कोविड-19 के लाभार्थी एवं संविदा कार्मिक आते है जिनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन योजना में होता है।
निःशुल्क केटेगिरी के अलावा अन्य सभी को 850 रूपए में ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है जो एक वर्ष के लिए मान्य होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड का होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड में जितने भी नाम जुड़े हुए है वे सभी योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ लेने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि योजना में पूर्व में 10 लाख रूपए तक का लाभ लिया जा सकता था जिसे बढ़ाकर 25 लाख रूपए तक कर दिया गया है।
वहीं 10 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी पोलिसी में कवर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मई से लाभ लिया जा सकता है। वहीं 30 अप्रैल, 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर 3 माह बाद 1 अगस्त 2023 से लाभ लिया जा सकता है।