सवाई माधोपुर: राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण को लेकर एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई सख्त नजर आ रहे हैं। गत एक माह से उपखंड में सरकारी स्कूलों, खेल मैदानों, सार्वजनिक रास्तों और चरागाह क़िस्म की सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को चेताया है कि सरकारी कार्यालयों को आवंटित भूमि का रख-रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की है। उन्होंने सरकारी संस्था और कार्यालयों को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने पर संस्था प्रधान को अतिक्रमी के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने के निर्देश दिए है।

एसडीएम ने अतिक्रमियों को आगाह किया है कि वे सरकारी परिसंपत्तियों पर दोबारा कब्जा करने का साहस न करें अन्यथा संबंधित अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में वर्णित संबंधित प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर, जाँच उपरांत नियमों के तहत सिविल कारावास होगी।एसडीएम, मलारना डूंगर ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कानून की सख्ती से निपटा जाएगा। दुबारा अतिक्रमण करने पर अतिक्रमियों को नियमों के तहत सिविल कारावास होगी।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया